कादियां- पंजाब सरकार के वित्त विभाग द्वारा नोटीफिकेशन तो जारी कर दिये गये हैं लेकिन जहां तक कर्मचारीयों के वेतन बनाये जाने का प्रशन है तो उसमें खजाना अधिकारीयों को असमंजस की स्थिती में से गुजरना पड़ रहा है। अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर प्रधान सोम सिंह तथा तरसेमपाल के नेतृत्व एक प्रतिनिधि मंडल खजाना दफ़्तर में मिला तथा खजाना अधिकारीयों को समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। सोम सिंह ने बताया कि नोटीफिकेशन अनुसार जो कर्मचारी 5000 ग्रेड पे छोड़ कर 2005 वाला 3600 का ग्रेड पे ले रहा है उसको इंक्रीमैंट के साथ ग्रेड पे देना बनता है लेकिन खजाना अधिकारी 1 जनवरी 2018 को एक विभिन्न अधिकारीयों तथा कर्मचारीयों के वेतन में पेश आ रही अनियमिताओं को दूर करने हेतू जारी किये गये पत्र जिसमें छठे वेतन आयोग द्वारा अपनी रिर्पोट पेश किये जाने तक ए सी पी स्कीम के निर्देषों को तिथी 3 नवम्बर 2006 के अनुसार 4,9,14 वर्षांे की सेवा उपरन्त मिलने वाले लाभ को हाल के लिये केवल 1 इंन्क्रीमैंट तक ही रोका गया था। लेकिन वह भी तब तक जब तक पे कमिशन लागू नहीं होता लेकिन अब पे कमिशन लागू हो चुका है तथा कर्मचारी 3600 ग्रेड पे ले रहे हैं। ऐसे में उन्हें ए सी पी का लाभ दिया जाना बनता है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 5 जुलाई 2021 को पंजाब सरकार द्वारा जारी किये नोटीफिकेश में पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि नोशनल पे फिक्स करते समय पांचवे वित आयोग नोटीफिकेशन अनुसार नोशनल वेतन विक्स होना है। पांचवे पे कमिशन नोटीफिकेशन अनुसार 4,9,14 ऐ सी पी तथा 3 प्रतिशत उन्नति के साथ ग्रेड पे भी दी जायेगी। इस लिये 30 सितम्बर 2011 के बाद वालों का ग्रेड पे भी बढऩा है क्योंकि नोशनल पे फिक्स करते समय 1 अक्तूबर 2011 से 31 दिसम्बर 2015 तक मिले 4,9,14 ऐ सी पी पर भी 3 प्रतिशत उन्नति के साथ ग्रेड पे बढ़ा कर दी जानी बनती है।
जब इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के जिला अधिकारीयों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्टैप अप के सम्बन्ध में अभी तक सरकार की ओर से कोई कलैरिफिकेशन नहीं आई है। खजाना दफ्तर की ओर से कोई रोक टोक नहीं है अगर स्टैप अप के साथ सैलरी निकाली जाती है तो उसके लिये डी डी ओ अपने स्तर पर जिम्मेदारी ले लेें कल को अगर सरकार स्टैप अप नहीं देती है तो उसकी रिक्वरी की जिम्मेदारी डी डी ओ की ही होगी।