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ए वी एम सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा एस एन कॉलेजिएट स्कूल में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से सेमिनार लगाकर विद्यार्थियों को किया जागरूक 60 प्रतिशत से अधिक जख्मी व्यक्ति को 50 हजार तथा मृत्यु हो जाने की सूरत में 2 लाख तक का कम्पनसेश

कादियां : 31 अक्तूबर से 13 नवम्बर तक चलने वाले नैशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अभियान के अन्तर्गत लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन रजिन्द्र अग्रवाल तथा सचिव सीजेएम नवदीप कौर गिल के दिशा निर्देशानुसार नोडल अफसर परमिंदर सिंह सैणी की देख रेख में शनिवार को ए वी एम सीनियर सैकेंडरी स्कूल तथा एस एन कॉलेजिएट   स्कूल में  प्रिंसिपल पदम कोहली तथा प्रिंसिपल हरप्रीत सिंह हुंदल  के नेतृत्व में जिला कोऑर्डिनेटर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मुकेश वर्मा  के द्वारा छात्रों को कानूनी सेवाओं संबंधी जानकारी दी गई । इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि सन 1987 में  नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट की की शुरूआत की गई थी जिसको बाद में  5 दिसम्बर 1995 को कांस्टीच्यूट किया गया ।  मुकेश वर्मा ने बताया कि स्टेट लीगल सर्विसेज  का अहम उद्देश्य लोगों को मुफ्त तथा उचित न्याय दिलवाना लोक अदालतों के माध्यम से अच्छे माहौल में झगड़ों का निपटारा करवाना और लोगों में कानूनी जागरूकता लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैंपों का आयोजन करना है । इसी श्रेणी के अन्तर्गत जिले के 970 स्कूलों में विद्यार्थियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ।
उन्होंने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता औरतों और बच्चों एससी/ एसटी वर्ग के सदस्यों ,आपातकालीन स्थितियों से पीड़ित लोगों ,हिंसा ,बाढ़ ,सूखा भूचाल आदि के पीडि़त परिवारों के अतिरिक्त दिव्यांग लोगों और पुलिस की कस्टडी में रहने वाले लोगों के  साथ साथ   कम आय अर्जित करने वालों के लिए मुहैया करवाई जाती है । इन सेवाओं में कोर्ट की फीस, प्रोसेसिंग फीस ,क़ानूनी कार्रवाई के लिए अधिवक्ता की मुफ्त सेवाएं , आदेशों की तस्दीकशुदा कॉपियां, मुहैया करवाना, अपील लगाना आदि बिना किसी खर्च के उपरोक्त दी गई श्रेणियों के लोगों को दी जाती हैं।उन्होंने कहा अगर दुर्घटना करने वाले व्यक्ति की पहचान न हो पाए तो  सड़क दुर्घटना का शिकार हुए 60 प्रतिशत से अधिक जख्मी व्यक्ति को 50 हजार तथा मृत्यु हो जाने की सूरत में 2 लाख तक का कम्पनसेशन लीगल सर्विसेज  अथॉरिटी की ओर से दिया जाता है। इसी प्रकार रेप  तथा एसिड विक्टिम महिलाओं को 4 लाख तक का मुआवजा मिल सकता है।इस मौके पर उन्होंने छात्रों  को कानूनी सेवाओं के लिए डायल किये जाने वाले नंबरों 1968,1098 के बारे में बताया गया ।   इस अवसर पर  लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कॉर्डिनेटर मुकेश वर्मा  द्वारा विद्यार्थियों को  दी जाने वाली कानूनी सेवाओं को अपने अभिभावकों के साथ सांझा करने के लिए भी कहा । इस अवसर उनके  साथ इंचार्ज सिमरनजीत कौर  प्रदीप कुमार विपन पराशर   , आदि उपस्थित थे ।
फोटो में लीगल सर्विस कॉर्डिनेटर मुकेश वर्मा संबोधन करते हुए
munira salam
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Editor-in-chief at Salam News Punjab
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